नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, कटनी के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

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chief editor -shailendra tiwari 

 नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, कटनी के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित


कटनी - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के द्वारा सख्‍त कार्यवाही करने के दिये निर्देश के पालन में ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने कटनी शहर और झिंझरी क्षेत्र के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इन मेडिकल स्‍टोर के औचक निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाया गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2026 को संबंधित संचालकों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर जवाब मांगा गया था। परंतु, संबंधित फर्मों द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार निलंबन की यह कार्रवाई की गई है।"

इन मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित

अनियमितताओं के आधार पर झिंझरी स्थित विद्या मेडिकल, महाकाल मेडिकल एवं कटनी स्थित मोहित फार्मेनिक, मनोज मेडिकोज और ओम साईं मेडिकोज का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। जबकि गौतम मेडिकल, झिंझरी का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि निलंबन अवधि के दौरान दुकान संचालित पाई जाती है, तो संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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